अब होगा सफ़र बिल्कुल मुफ़्त हरियाणा सरकार की  हैप्पी कार्ड योजना में करे आवेदन

By admin

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Haryana Happy Card Yojana

Haryana Happy Card Yojana Start Now

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कम आय वाले (सालाना एक लाख रुपए तक) परिवारों को हरियाणा परिवहन बसों में फरी में सफ़र करने लिए बनाया गया है। यह योजना विशेष रूप से अंत्योदय (BPL) परिवारों के लिए शुरू की गई है, ताकि वे बिना किसी आर्थिक तंगी के बगैर कुछ खर्च करे ही हरियाणा रोडवेज की बस सेवाओं का लाभ उठा सकें।

हालाँकि, हरियाणा हैप्पी कार्ड 7 मार्च 2024 से बनना शुरू हो गए थे, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने 6 जून 2024 को इस योजना की आधिकारिक रूप से शुरुआत की। इस योजना का मुख्य लक्ष्य यही है कि राज्य के गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें परिवहन सुविधाओं से जोड़ना है।

कौन-कौन ले सकता है Happy Card का लाभ

हरियाणा सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत की है जिसे ‘हैप्पी कार्ड’ योजना कहा जाता है। इस योजना के अंतर्गत, राज्य के लगभग 22.91 लाख परिवारों को हरियाणा रोडवेज में निशुल्क यात्रा का लाभ मिलेगा। जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रुपये या उससे कम है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के अंतर्गत शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बस यात्रा की सुविधा प्रदान करना है।

Haryana Happy Card Yojana की शुरुआत
Haryana Happy Card Yojana

 हैप्पी कार्ड के मुख्य विशेषताएँ

वार्षिक मुफ्त यात्रा: लाभार्थियों को प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर तक की मुफ्त बस यात्रा दी जाएगी।
आवेदन शुल्क: हैप्पी कार्ड के लिए 50 रुपये का आवेदन शुल्क है।
कार्ड लागत: कार्ड की लागत 109 रुपये और वार्षिक रखरखाव शुल्क 79 रुपये है, जो सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
लाभार्थियों की संख्या: हरियाणा के 22.91 लाख परिवारों के लगभग 84 लाख लोग इस योजना से लाभान्वित होंगे।आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें लाभार्थी अपने परिवार पहचान पत्र और आधार कार्ड के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

हैप्पी कार्ड के लिए पात्रता

  1. परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
  2. लाभार्थी अंत्योदय श्रेणी (BPL)से संबंधित हो और परिवार पहचान पत्र में इसकी पुष्टि होनी चाहिए।
  3. हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।

आवश्यक दस्तावेज़

  1. परिवार पहचान पत्र
  2. आधार कार्ड
  3. मोबाइल नंबर
  4. अंत्योदय कार्ड
  5. पासपोर्ट साइज फोटो

Happy Card Haryana Roadways Online आवेदन कैसे करें?

यह देख कर आप भी कर सकते है आवेदन video link
यहाँ से करें आवेदन:- https://ebooking.hrtransport.gov.in
  1. हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट https://ebooking.hrtransport.gov.in पर जाएं।
  2. ‘Apply Happy Card’ के विकल्प पर क्लिक करें।
  3. परिवार पहचान पत्र नंबर दर्ज करें और कैप्चा कोड भरकर ओटीपी वेरीफाई करें।
  4. परिवार के सदस्य का चयन करें और आधार नंबर व मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  5. ओटीपी वेरीफाई करके आवेदन को पूरा करें।
  6. आवेदन के 15 दिनों के भीतर नजदीकी रोडवेज कार्यालय से कार्ड प्राप्त करें।
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हैप्पी कार्ड योजना क्या है?

हैप्पी कार्ड योजना हरियाणा अंत्योदय परिवारों के लिए है, जिसमें वे हरियाणा रोडवेज की बसों में प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा कर सकते हैं।

हैप्पी कार्ड के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

हरियाणा का कोई भी अंत्योदय परिवार जिसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये या उससे कम है, इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।

हैप्पी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

 लाभार्थी हरियाणा ट्रांसपोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने परिवार पहचान पत्र और आधार कार्ड की मदद से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

हैप्पी कार्ड का शुल्क कितना है?

आवेदन शुल्क 50 रुपये है और कार्ड की कुल लागत 109 रुपये होती है। वार्षिक रखरखाव शुल्क 79 रुपये है, जिसे सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

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